पंजाब के स्कूलों पर नया बिल! 3 साल तक ड्रेस नहीं बदलेगी, फीस बढ़ोतरी पर भी लगेगी 15% की सीमा

 चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा में आज शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक और बड़े बदलावों पर मुहर लग गई है. मान सरकार ने सूबे के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, बेतहाशा फीस वृद्धि और हर साल यूनिफॉर्म बदलने के खेल पर लगाम कसने के लिए बड़ा बिल पास कर दिया है. सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा कि अब पंजाब में शिक्षा को व्यापार नहीं बनने दिया जाएगा।

 सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी देते हुए कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि जिन प्राइवेट स्कूलों ने पिछले तीन सालों के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाई है, सरकार उनकी फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी. इसके अलावा अब कोई भी प्राइवेट स्कूल तीन साल तक ड्रेस (यूनिफॉर्म) नहीं बदल पाएगा. हर साल नए डिजाइन और दुकान तय करके अभिभावकों की जेब काटने वाले खेल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। 

साथ ही अगर किसी स्कूल ने इन्फ्रास्ट्रक्चर (भवन या सुविधाओं) के विकास पर खर्च किया है, तो वे सीधे फीस नहीं बढ़ा सकते. उन्हें फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाकर वन-टाइम अधिकतम 8% तक ही फीस बढ़ाने की इजाजत मिलेगी। 

ट्रम्प की पत्नी ने भी देखा था दिल्ली मॉडल 
सदन में बिल पर बात रखते हुए मुख्यमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत दौरे का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब ट्रम्प भारत आए थे, तो उनकी पत्नी मेलानिया ट्रम्प ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया था और शिक्षा मॉडल की सराहना की थी. सीएम मान ने सभी विधायकों से भावुक अपील करते हुए कहा कि यह विद्या से संबंधित पवित्र बिल है. इसे राजनीति से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए ताकि समाज में कोई नेगेटिविटी न फैले। 

सदन में पास हुए ये अहम बिल
मुख्यमंत्री की अपील और लंबी चर्चा के बाद पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से शिक्षा सुधार से जुड़े अहम विधेयकों पर वोटिंग हुई और वे पास हो गए। 

Punjab Regulation of Fee of Un-aided Educational Institutions (Amendment) Bill: प्राइवेट स्कूलों की फीस और यूनिफॉर्म रेगुलेट करने वाला संशोधन बिल पास। 

Cloud University, Hoshiarpur Bill 2026: राज्य में पहली 'प्राइवेट डिजिटल यूनिवर्सिटी' की स्थापना के लिए शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 'क्लाउड यूनिवर्सिटी, होशियारपुर बिल 2026' पटल पर रखा, जिसे हरी झंडी मिल गई। 

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