LKG को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, स्कूलों को निर्देश

बिलासपुर.

हाईकोर्ट ने बेमेतरा जिले में स्वामी आत्मानंद एक्सीलेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एलकेजी कक्षाएं तुरंत शुरु करने का आदेश दिया है। यह फैसला जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया।

बता दें कि बेमेतरा के ग्राम साजा के रहने वाले सुदर्शन लोढ़ी, सूरज साहू, गोविंद पटेल, दकवार बंजारे, लालाराम सोनी, चंद्र प्रकाश, मुकेश सोनी, आत्माराम साहू, भारत साहू, ओम प्रकाश सोनी, सुनीला वर्मा और देकोराम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि उनके बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य आय वाले परिवारों से हैं। वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा दिलाने के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एलकेजी में एडमिशन दिलाना चाहते हैं, लेकिन बेमेतरा जिले एलकेजी की प्रवेश प्रक्रिया ही शुरू नहीं की गई है।

याचिका में लगाया गया था ये आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य के अन्य जिलों में एलकेजी में दाखिले हो रहे हैं, लेकिन बेमेतरा में जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन ने बजट और स्टाफ की कमी का हवाला देकर दाखिला प्रक्रिया शुरु नहीं किया है। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार राज्य सरकार ने सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम शिक्षा देने की नीति बनाई है, तो बेमेतरा को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। यह अनुच्छेद 14 और 21ए का उल्लंघन है। कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर व्यवस्था पूरी कर दाखिला शुरु करने का निर्देश  दिया। राज्य सरकार की ओर से डिप्टी एजी डॉ. सौरभ कुमार पांडेय ने तर्क दिया कि एलकेजी पर आरटीआई का अनिवार्य  प्रावधान लागू नहीं होता, लेकिन कोर्ट ने  इसे अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय भेदभाव किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है।

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