पंचकूला में मनी लॉन्ड्रिंग केस: अल्केमिस्ट और ओजस की संपत्ति पर ईडी की गाज

पंचकूला 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में  पंचकूला स्थित दो प्रमुख अस्पतालों अल्केमिस्ट और ओजस हॉस्पिटल की 127.33 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है।

ईडी की यह कुर्की अल्केमिस्ट ग्रुप, उसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबद्ध कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। यह मामला फर्जी निवेश योजनाओं के जरिये जनता से हजारों करोड़ रुपये की ठगी और अवैध फंड ट्रांसफर से जुड़ा है।

जांच की शुरुआत पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई की एसीबी लखनऊ यूनिट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 420 के तहत दर्ज मामले के आधार पर की थी। एफआईआर में अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और ग्रुप के प्रमुख कंवर दीप सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया गया।

ईडी ने खुलासा किया कि अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने फर्जी सामूहिक निवेश योजनाओं के तहत निवेशकों से 1,848 करोड़ रुपये अवैध रूप से जुटाए। इन पैसों का दुरुपयोग कर कई स्तरों पर लेन-देन के जरिए अस्पतालों के शेयर खरीदे गए, ताकि धन का स्रोत वैध दिखाया जा सके।

कुर्क किए गए शेयरों में अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में 40.94 प्रतिशत और ओजस हॉस्पिटल में 37.24 प्रतिशत शेयर मेसर्स सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जो कंवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह की कंपनी है।

बता दें कि ईडी ने कंवर दीप सिंह को 12 जनवरी 2021 को गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में 238.42 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं और ईडी ने दो अभियोजन शिकायतें भी कोर्ट में दाखिल की हैं।

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