सीजीएल पेपर लीक मामले में अब तक 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 26 जून को होगी सुनवाई

रांची
झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक मामले की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की है। अदालत ने सीजीएल परीक्षा के परिणाम प्रकाशन के रोक के आदेश को बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि मामले में अब तक 13 आरोपितों के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मामले में अभी जांच जारी है।

पूर्व में सरकार ने अदालत को बताया था कि अब तक के अनुसंधान में पेपर लीक का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पूर्व में अदालत ने परिणाम प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। सरकार ने कहा कि एसएससी सीजीएल परीक्षा मामले की जांच सीआईडी कर रही है। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में सीआईडी ने दो केस दर्ज किए हैं। पहला केस रांची पुलिस से टेकओवर करने के बाद दर्ज किया गया है, जो रातू थाने में दर्ज हुआ था, जबकि दूसरा केस जेएसएससी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस मामले के अनुसंधान के लिए एसआईटी भी गठित की गई है। इस संबंध में प्रार्थी प्रकाश कुमार और मनीष कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। प्रश्नपत्र लीक हो गया था। इसके बाद एसआईटी का गठन किया गया और परीक्षा निरस्त कर दी गई। दोबारा परीक्षा 21 सितंबर 2024 एवं 22 सितंबर 2024 को हुई। इस परीक्षा में भी पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया है।

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