मासूम से दरिंदगी पर कोर्ट का सख्त फैसला: दोषी को सर्जरी से बनाया जाएगा नपुंसक

अंटानानारिवो

छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले शख्स को कोर्ट ने दोषी पाने पर ऐसी सजा सुनाई, जिसके बारे में शायद ही कभी सुना गया होगा. दोषी शख्स को सर्जिकल तरीके से नपुंसक बना देने का कोर्ट ने आदेश दिया. इसके साथ ही उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार,  मेडागास्कर की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 2024 में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के लिए सर्जिकल नपुंसक बनाने की सजा सुनाई है. न्यायिक अधिकारी ने बताया कि हिंद महासागर के इस द्वीप पर यह पहला ऐसा कदम है.

दुष्कर्म के बाद हत्या का किया था प्रयास
अपील न्यायालय के अटॉर्नी जनरल डिडिएर रजाफिंद्रलाम्बो ने बताया कि यह मामला राजधानी एंटानानारिवो से 30 किलोमीटर पश्चिम में स्थित इमेरिंटसियाटोसिका का है. वहां छह साल की बच्ची के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था. फिर उसकी हत्या की भी कोशिश की थी. 

नपुंसक बनाने के साथ ही ताउम्र कैद
मेडागास्कर के न्याय मंत्रालय द्वारा मीडिया के लिए जारी एक वीडियो में बताया गया कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति को न्यायालय ने कठोर श्रम और सर्जरी के द्वारा नपुंसक बनाने सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 

पिछले साल मेडागास्कर में बना था नया कानून
यह सजा पिछले साल मेडागास्कर में 10 वर्ष या उससे कम आयु की नाबालिगों के साथ यौन अत्याचारों के मामलों से निपटने के लिए 2024 के कानून के हिस्से के रूप में पेश की गई थी. सरकार ने कहा कि यह कानून इसलिए पेश किया गया,  क्योंकि अदालतों में ऐसे कई मामले दर्ज थे.

रजाफिंद्रलाम्बो ने कहा कि कोर्ट का निर्णय न्याय प्रणाली की ओर से एक मजबूत और महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है. इसका उद्देश्य ऐसे दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करना है.वैसे चेक गणराज्य और जर्मनी में कुछ यौन अपराधियों पर  प्रतिवादी की सहमति से सर्जिकल बधियाकरण किए जाने के मामले सामने आते रहे हैं.

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