2014 के चंदन हत्याकांड में पत्नी और प्रेमी दोषी, दोनों को आजीवन कारावास

  दानापुर
बिहार के दानापुर व्यवहार न्यायालय ने चंदन हत्याकांड में आरोपित पत्नी अनिशा कुमारी व उसके प्रेमी पप्पू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपितों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजे-1 कुमार गुंजन ने जुर्माने की राशि चंदन के पिता को देने का आदेश दिया है। वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपित बीवी के पिता उमेर यादव और भाई भीम यादव को पहले ही बरी कर दिया गया था। नौबतपुर के रेगनियाबा गांव निवासी चंदन की वर्ष 2014 में हत्या हुई थी।

मृतक के पिता के बयान पर दर्ज कांड में अदालत का फैसला आया है। बताया जाता है कि चंदन कुमार की शादी वर्ष 2008 में दुल्हिन बाजार के सिंघाड़ कोपा निवासी उमेर यादव की पुत्री अनिशा के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक रहा। लेकिन, कुछ दिनों के बाद ही उनके रिश्ते में खटास आ गई। अनिशा का अवगिला, नौबतपुर निवासी पप्पू कुमार के साथ प्रेम संबंध होने की बात सामने आ गई। अनिशा और पप्पू के बीच पहले से जान पहचान थी। दोनों छिप-छिपकर मिलते थे। शादी के बाद अनिशा बागी हो गई। उसने पप्पू को छोड़ना स्वीकार नहीं किया।

दोनों को आपत्तिजनक हालत में पति ने देख लिया था
बताया जाता है कि पति अपनी पत्नी के व्यवहार से काफी दुखी था। आरोप लगाया गया कि चंदन ने अपनी पत्नी को पप्पू कुमार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उसने इसकी जानकारी अपने पिता सुदर्शन प्रसाद को दी तो परिवार में हड़कंप मच गया। चंदन ने जब इस संबंध का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। मामले में पंचायत भी हुई थी। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया।

पंचायत के बाद मार दिया
इस मामले के एपीपी ने बताया कि 13 जुलाई 2014 को मामले को लेकर दोनों के बीच समझौता हुआ था। पप्पू तैयार हो गया था कि वह अनिशा से कोई संबंध नहीं रखेगा। लेकिन, इसके अगले दिन 14 जुलाई 2014 को चंदन की हत्या हो गई। पिता सुदर्शन प्रसाद ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि अनिशा ने अपने प्रेमी पप्पू कुमार समेत अन्य लोगों के साथ मिलकर चंदन के साथ मारपीट की और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना को आत्महत्या का रूप देने की भी कोशिश की गयी। कमरे में बाहर से ताला लगा कर दोनों फरार हो गए थे। बेटे की मौत की जानकारी मिलने सुदर्शन प्रसाद ने पूरी बात पुलिस को बताई। नौबतपुर थाने में उन्होंने अपनी बहू अनिशा देवी, पप्पू कुमार, उमेर यादव और भीम यादव के खिलाफ हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया। पुलिस अनुसंधान में दोनों पर लगाए गए आरोप सत्य पाए गए।

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